HUF में एक ही पुरुष पूर्वज के सभी उत्तराधिकारी शामिल होते है।

परिवार का सबसे बड़ा सदस्य ही कर्ता (मुखिया) होता है।

HUF में संपत्ति का बटवारा नहीं होता बल्कि कर्ता (मुखिया) बदल जाता है।

HUF में संपत्ति का बटवारा नहीं होता बल्कि कर्ता (मुखिया) बदल जाता है।

कोई महिला HUF के सह-साझेदार से शादी कर स्वतः HUF का सदस्य बन जाती है लेकिन कर्ता नहीं।

शादी-शुदा महिला अपने पति के साथ साथ अपने पिता के HUF  में सदस्य बनी रहती है।  

इस तरह पत्नी ज्वाइंट उत्तराधिकारी हो जाती है। 

इस तरह पत्नी ज्वाइंट उत्तराधिकारी हो जाती है। 

HUF के सदस्य होम लोन के ब्याज पर आईटी अधिनियम की धारा 80 C के तहत लाभ ले सकते है।

इक्विटी लिंक्ड पेमेंट्स स्कीम में धारा 80 C के तहत 1.50 लाख का अधिकतम छूट ले सकते है।

HUF खाते में पैतृक संपत्ति या HUF फंड्स से अर्जित संपत्ति रखी जाती है। 

HUF बनाने के लिए व्यक्ति का विवाहित होना जरूरी है। 

HUF बनाने के लिए व्यक्ति का विवाहित होना जरूरी है। 

सुभाषचंद्र बोस को बचाने  के लिए स्वयं के पति की हत्या कर दी

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