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ToggleCrypto currency से किये लाभ पर टैक्स भुगतान करते समय ITR सही नहीं भरते तो भरना पड़ सकता है ₹ 50,000 जुर्माना

भारत सरकार ने Crypto Currency से कमाए पैसे पर इतना अधिक टैक्स लगाया है कि हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन Tax भरना नहीं चाहता।
भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, ताकि टैक्स चोरी रोकी जा सके। भारत सरकार ने हर उस चीज पर सख्त रुख अपनाया है, जिसमे सट्टेबाजी और वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू का संबंध है।
Crypto से प्राप्त लाभ पर 30% टैक्स लगाया जाता है। लेकिन Income Tax Return (ITR) भरते समय सरकार 2025 से नोटिस भेज सकती है, जिसके अंतर्गत उचित समय पर उचित रिप्लाई न देने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
आज के लेख में हम क्रिप्टो मुद्रा के बारे में पूरी जानकारी साझा करेंगे।
Crypto पर 30% टैक्स के साथ 1% TDS भी :


Income Tax Act Section 2(47A) के तहत Cryptocurrency को Virtual Digital Assets कहा गया है।
Income Tax Act के कुछ प्रावधानों, जैसे Section 115BBH और Section 194S के जरिए यह इंगित किया जाता है, Virtual Digital Assets (VDA) को बेचने से होने वाले प्रॉफिट पर 30% का फ्लैट टैक्स लगाया जाता है, और ट्रांजेक्शन पर 1% का TDS लगाया जाता है।
1 अप्रैल, 2022 से CryptoCurrency से मिलने वाले लाभ पर 30% टैक्स लगाया गया। इसके अलावा, 1 जुलाई 2022 से 1% TDS भी लागू हो गया।
हजारों Crypto निवेशकों को Income Tax Notice भेजा गया :


क्रिप्टो से लाभ कमाया और सरकार को टैक्स नहीं दिया, इसका छिपना लंबे समय तक न जारी रहा। 2025 में सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया। Income Tax Department ने हजारों क्रिप्टो निवेशकों के पास Notice भेजा है।
इसके अंतर्गत Bitcoin, Dogecoin और अन्य टोकन जिसमे ट्रेड किया गया, लाभ कमाया गया। सरकार ने पिछले 2 वर्षों के डाटा को अध्ययन किया और नोटिस भेजा।
यदि आपने भी क्रिप्टो से लाभ कमाया है, लेकिन ITR नहीं भरा है, तो अभी भी समय है, ITR भरकर नोटिस की सूची से बाहर हो सकते हैं।
आयकर विभाग नोटिस क्यों भेजता है:


India’s IT Department पिछले Income Tax Return और Crypto डाटा को मिलान कर रही है। इसके अंतर्गत, दोनों में मिलान के दौरान कुछ छूट जाता है, और अगर मिलान नहीं होता तो विभाग नोटिस भेजता है।
विशेष रूप से, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वार्षिक वर्ष 2023-24, साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 और वार्षिक वर्ष 2024-25 की गहन जांच की जा रही है।
WazirX, CoinDCX आदि की लाभ के कथन (Statement ) के साथ TDS सर्टिफिकेट भी तैयार रखना है। सबका मिलान उचित तरह से होना जरूरी है।
अधिकांश लोगों ने मान लिया कि क्रिप्टो को ITR में बहुत कुछ नहीं भरना है। इसी से नोटिस की संभावना बनती है।
Crypto ITR भरने में सर्वाधिक गलतियाँ:


अधिकतर निवेशक ने ये सोचा कि उन्होंने ITR बिलकुल सही तरह से भर दी। उन्होंने Crypto से किये लाभ को “Other Income” में दर्शा दिया।
लेकिन VDA में दिए गए कुछ प्रावधानों को न समझकर गलती कर बैठे।
फिर भी आयकर विभाग ने आखिरी मौका दिया है – दोबारा से ITR को भरकर गलती को सुधार कर जुर्माने से बचे।
Crypto टैक्स कानून इतने खतरनाक कैसे :
सर्वप्रथम, क्रिप्टो से किये लाभ पर 30% टैक्स लगाया जाता है, निवेशकों के तौर पर सबसे अधिक है।
टैक्स लगाने का मुख्य कारण –
- इसमें जोखिम का खतरा अधिक है, जिससे आम व्यक्ति को अधिक लालच के चंगुल में फंसकर मेहनत के पैसों को गवाने से बचे।
- ITR भरते समय खर्चे को इसमें नहीं दर्शा सकते है।
- अन्य किये गए नुक्सान को इसके लाभ से दर्शा कर फायदा नहीं ले सकते है।
अगर क्रिप्टो में किसी वर्ष नुक्सान हुआ तो उसे अगले वर्ष के लिए carry forward नहीं कर सकते है।
इसके अंतर्गत सिर्फ लाभ को गिना जाता है, अगर नुक्सान हुआ तो उसकी कोई गणना नहीं है।
नोटिस मिलने पर क्या करे :


नोटिस के पहले, VDA के अनुसार, पूरे भरे गए प्रमाण को दोबारा जाँच ले। इसके बावजूद, नोटिस प्राप्त होने पर दी गयी तिथि से पहले नोटिस का उत्तर देना अनिवार्य है।
अगर इसका उत्तर अच्छा नहीं है, तो किसी CA से संपर्क करके उचित उत्तर दें। ऐसा करने से बच सकते हैं और 50,000 रुपये के जुर्माने से भी बच सकते हैं।