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ToggleSection 54B के अंतर्गत Tax में छूट प्राप्त करने के लिए अमीर व्यक्ति फार्महाउस में करते है निवेश, जाने कितना छूट और कब तक ?

हर कोई टैक्स के बारे में सावधान रहना चाहता है। वह आम आदमी हो या अमीर व्यक्ति। लेकिन धनवान लोग टैक्स बचाने की पूरी योजना बनाते हैं। जहां आम आदमी रोजमर्रा के लिए नौकरी से मिली तनख़्वाह से Tax भरता है। वही अमीर व्यक्ति वर्षो से प्लांनिग करके रखते है।
कृषि भूमि से टैक्स बचाया जा सकता है, लेकिन यह शहरी क्षेत्र में होना चाहिए। Income Tax का Section 54B के द्वारा ही कृषि भूमि को बेचकर दिए जाने वाले टैक्स में पूरी छूट मिल सकती है। लेकिन इसकी कुछ शर्ते रहती है, जिसको हम आज इस लेख में विस्तार से चर्चा करेंगे।
अमीर व्यक्ति कैसे कृषि भूमि से Tax बचाते है ? :


भारत में कृषि भूमि को बेचने पर होने वाले Capital Gain Tax पर पूरी छूट मिल जाती है, लेकिन आय कर के हिसाब से कृषि भूमि शहरी क्षेत्र में होना जरूरी है। अगर कृषि भूमि ग्रामीण क्षेत्र में होता है, तो वह भूमि टैक्स के अंतर्गत नहीं आती है। Income Tax का Section 54B यह निर्धारित करता है कि Land पूरी तरह से कृषि के लिए कम से कम 2 वर्ष से इस्तेमाल किया जाता हो। 2 वर्ष बाद बेचने पर हुए लाभ को किसी दूसरी कृषि भूमि को खरीदने पर Capital Gain Tax पर पूरी छूट मिल जाती है।
धनवान लोग टैक्स बचाने के लिए खेती की जमीन खरीदते हैं और 2 वर्षों तक खेती का इस्तेमाल करते हैं, इससे सरकार को बाद में देने वाले कर से बच जाते हैं। 2 वर्षों के बाद, उसको बेचकर लाभ को दूसरी कृषि जमीन खरीदकर कर नहीं भरते। ये ऐसा करके अगले 10 या अधिक वर्षों तक यही प्रक्रिया जारी रखते हैं। सरकार बदलती है, नीतिया बदलती है, महंगाई को देखते हुए टैक्स में कमी या बढ़ोत्तरी हो जाती है, इनकम टैक्स की धाराओं में कुछ बदलाव होते हैं, जिससे अमीर लोगों को Capital Gain Tax में पूरी छूट मिलती है।
Section 54B क्या है ? :


Income Tax का Section 54B से तात्पर्य Capital Gain Tax में छूट से है। जो कृषि भूमि को बेचकर हुए लाभ को दूसरे कृषि भूमि में निवेश करके प्राप्त होता है।
साधारण भाषा में, शहरी क्षेत्रो में खरीदी गयी कृषि भूमि को 2 वर्ष तक खेती में इस्तेमाल के बाद बेचने पर हुए लाभ को निजी रूप से इस्तेमाल न करके दूसरी कृषि भूमि को खरीदने से इस सेक्शन का फायदा लिया जा सकता है।
Section 54B के अंतर्गत Long Term Capital Gain (LTCG) Or Short Term Capital Gain (STCG) दोनों से फायदा लिया जा सकता है।
याद रहे – पुरानी कृषि भूमि को बेचने के बाद नयी कृषि भूमि को 3 वर्षो तक नहीं बेच सकते है।
Agricultureal Land बेचकर लाभ को बचत खाते में नहीं रखते:
टैक्स लाभ पाने के लिए पुरानी जमीन को बेचने के बाद आधिकारिक तौर पर 2 वर्ष का अतिरिक्त समय मिलता है। 2 वर्षों के समाप्त होने से पहले नई कृषि जमीन खरीदकर टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है।
बेची गई जमीन से प्राप्त लाभ को बचत खाते में नहीं रख सकते। इसका स्थान Capital Gain Deposit Account Scheme में है। यह धन सरकार के पास रहता है जब तक कि नई जमीन खरीद नहीं ली जाती है।
2 वर्षों में नई कृषि जमीन नहीं खरीदने पर :
आधिकारिक तौर पर मिले अतिरिक्त 2 वर्षों में भी नयी कृषि भूमि में निवेश नहीं हो पाता है तो सरकार द्वारा Capital Gain Deposit Account Scheme में रखा धन टैक्स के अंतर्गत आ जाता है। ITR भरते समय पूर्ण रूप से टैक्स योग्य धन (LTCG और STCG) दिखाना पड़ता है। 2 वर्षों के बाद टैक्स देने पर कोई अतिरिक्त कर या पेनल्टी नहीं लगती।
FarmHouse नाम पर Tax बचाने का तरीका :


अमीर लोग हमेशा एक FarmHouse खरीदते हैं। यह टैक्स बचाने का एक बेहतरीन उपाय है। इसमें कोई GST भी नहीं देनी पड़ती है।
व्यावसायिक सेवा पर 18% तक GST लगता है, लेकिन कृषि उत्पादों पर GST नहीं लगता।
कृषि आय पूरी तरह से 100% Tax फ्री होती है। आमतौर पर Stocks, Mutual Funds से हुए Capital Gains पर 20% का टैक्स लगता है, लेकिन कृषि के लिए उपयोग की गयी भूमि पर 100% टैक्स फ्री सुविधा रहती है।
जब सिर्फ कृषि के उद्देश्य से भूमि का उपयोग किया जाता है, तो Section 54B में दिए गए प्रावधानों को लागू करके टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है।